नकल करने वाले सावधान, नया कानून पास, पकड़े जाने पर नहीं दे सकेंगे इतने वर्ष परीक्षा

नए कानून के मसौदे के अनुसार, अब यदि कोई अभ्यर्थी पेपर लीक करते हुए या परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा जाता है उसे दो वर्ष की अवधि तक कि लिए किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

नकल विरोधी बिल हरियाणा में पास

Haryana Exam Rules:  हरियाणा में अब परीक्षा में नकल करना आसान नहीं रह जाएगा। साथ ही पेपर लीक करने वाले अभ्यर्थियों की भी अब खैर नहीं। बुधवार को हरियाणा सरकार ने नकल विरोधी बिल को संशोधन के साथ सदन से पास करा लिया। बिल के पास होने के बाद अब नकलची के लिए नए कानून लागू होंगे।

नए कानून के मसौदे के अनुसार, अब यदि कोई अभ्यर्थी पेपर लीक करते हुए या परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा जाता है उसे दो वर्ष की अवधि तक कि लिए किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

बिल को लेकर विपक्ष का हंगामा

हालांकि हरियाणा सरकार के इस बिल का विपक्ष ने विरोध किया। नकल विरोधी बिल को लेकर विपक्ष ने कहा कि विधेयक में पेपर लीक की योजना बनाने वाले या पेपर चोरी करने वाले का जिक्र नहीं है। ऐसे में इस बिल से उन परीक्षार्थियों को नुकसान होगा जो हजारों रुपए खर्च करके तैयारी करते हैं और फीस जमा कराते हैं।

बिल को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस कानून से यूनिवर्सिटी को बाहर किया जाए, क्योंकि यह ऑटोनॉमस बॉडी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कानून के दायरे में वे सभी आएंगे, जो भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होंगे।

विधानसभा में बिल के पक्ष में अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम नकल विरोधी कानून में और देरी नहीं कर सकते। अगले महीने परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में बिल में यदि संशोधन करना होगा तो हम कर लेंगे।

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