दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर CJI की अगुआई वाली बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक- CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? यह ठीक परंपरा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कहा- हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जमानत लेने के लिए अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
इधर, CBI सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इससे पहले शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। CBI ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।
CBI की दलील- पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे सिसोदिया
CBI ने दिल्ली की अदालत को बताया था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे हर सवाल का गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इसलिए उनकी 5 दिन की रिमांड चाहिए। सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि एक डिप्टी CM को रिमांड पर भेजने से गलत मैसेज जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने CBI की दलीलों को मानते हुए सिसोदिया को 4 मार्च तक रिमांड दे दी।